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rajasthan sampark portal in hindi राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल क्या है ? toll free number definition

राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल क्या है ? toll free number definition rajasthan sampark portal in hindi ?

16. भामाशाह नामांकन निम्न स्थानों पर फ्री में करवा सकते है-
ऽ भामाशाह नामांकन/ सीन्डिंग शिविरों में
ऽ ई-मित्र /अटल सेवा केन्द्रों पर
ऽ विभागीय वेबसाइट पर – http://bhamashah.rajasthan.gov.in

17. भामाशाह नामांकन करवाते समय अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे – पेंशन भारत नंबर, नरेगा भुगतान हेतु नरेगा जॉब कार्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या, बीपीएल सुविधा हेत बीपी कार्ड नंबर जुडवाना होता हैं ।

18. भामाशाह नामांकन की पात्रता –
ऽ राजस्थान राज्य का प्रत्येक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता हैं
ऽ इसके लिये परिवार के महिला मुखिया की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यदि परिवार नहीं हो तो पुरुष भी मुखिया हो सकता हैं, यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक ,नहीं हैं तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होगा

19. नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज
ऽ परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग फोटो
ऽ परिवार के मुखिया के कोर बैंक /समर्थ बैंक खाते की प्रति
ऽ परिवार के मुखिया व अन्य सदस्य का आधार संख्या / आधार नामांकन रसीद की प्रति
ऽ ऐसे सभी दस्तावेज जो भामाशाह नामांकन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से सम्बंधित हैं जैसे –
✓ बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति,
✓ Photocopy व [Voter ID] äiving License and Passport –
✓ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र की प्रति
✓ परिवार के सदस्यों की बैंक पासबुक, आधार कार्ड की प्रति
✓ राजकीय योजनाओं के दस्तावेजो की प्रति, जिससे परिवार लाभान्वित हो रहे हैं

RAJASTHAN SAMPARK
20. राजस्थान सम्पर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का अभिनव प्रयास है।
ऽ बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा।
ऽ पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निः शुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा।
ऽ सिटीजन कॉल सेंटर (18001806127) पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा।
ऽ स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा ।
ऽ दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को सम्बंधित विभाग के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा।
✓ पंचायत समिति स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के प्रथम गुरुवार को (उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में)
✓ पंचायत समिति स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के द्वितीय गुरुवार को
(जिला कलक्टर की अध्यक्षता में)
✓ जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में राज्य स्तर पर सुनवार ।

21. नागरिकों को उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान संपर्क नामक एक परियोजना आईटी और संचार विभाग के माध्यम से लागू की गई है।
22. यह मुख्य रूप से एक एकीकृत वेब पोर्टल के साथ एक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर होता है जो सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न नागरिक केन्द्रित प्रश्नों और शिकायतों को संबोधित करने और निवारण के लिए एक ही बिंदु के संपर्क के रूप में कार्य करेगा।
23. नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी सरकारी विभाग / कार्यालय के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत निवारण के लिए संबंधित कार्यालय / विभाग को भेज दी जाएगी।

24. Rajasthan Sampark Website – sampark.rajasthan.gov.in/,
https://india.gov.in/rajasthan-sampark-portal

GEOGRAPHICAl~ INFORMATION SYSTEM

25. Geographical Information System (GIS) – पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थानों से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, भंडारण, जांच करने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली है।
26. Rajdhara & A state&wide unified gateway for spatial decision support system
Website & http://www.gis.rajasthan.gov.in/
27. प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक जीआईएस सक्षम निर्णय समर्थन प्रणाली (राजधारा) का उद्देश्य ओजीसी मानकों के आधार पर भू-स्थानिक डेटा के उपयोग, प्रक्रिया, स्टोर, वितरण और सुधार करने के लिए एक वेब आधारित भू पोर्टल तैयार करना और विकसित करना है और डेटा क्लियरिंग हाउस का विकास करना है।
28. यह नागरिकों को एक एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करेगी जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, उपयोगिताएं, बिजली, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि जैसे सभी विभागीय एजेंसियों की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि।
29. 3 जी जीआईएस पर्यावरण में विकास, परिवहन योजना, भू-खण्ड और भूमि नियोजन, नगर नियोजन, मॉडलिंग और प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

BHAMASHAHk~ SWASTHYA BIMA YOJNA ;BSBY)
http://bsbyapp.health.rajasthan.gov.in/BSBY/
http://suraj.rajasthan.gov.in/hi/bhamashah-swasthya-bima

30. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आरम्भ 13 दिसंबर 2015 से किया गया। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ चुनिंदा निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में भी ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
31. योजना के लिए पात्रता – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSS) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, (RSBY) में शामिल परिवार इस योजना में पात्र हैं।
32. योजना का फायदा – भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार तथा गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती के दौरान हए खर्च के अलावा भर्ती से 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है। परिवहन भत्ता रु 100 से रु 500 – कार्डियाक और पॉलिटामा मामलों के लिए
33. सामान्य बीमारियों के तहत 1045 पैकेज, गंभीर बीमारियों के तहत 500 पैकेज और सरकारी अस्पताल के लिए 170 पैकेजों का रोगियों को लाभ मिलेगा।
34. अस्पताल में भर्ती के समय वहां उपस्थित ‘स्वास्थ्य मार्गदर्शक’ मरीज और परिजनों की मदद करते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपना भामाशाह कार्ड अस्पताल प्रशासन को देना होता है। उसके बाद की सारी प्रक्रिया की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होती है।
35. योजना का क्रियान्वयन – योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कॉल सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल ऐप द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। न्यू इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी से इसका अनुबन्ध किया गया है।

BHAMASHAHk~ ROZGAr~ SRUJAN YOJNA ;BRSY)
36. परिचय – भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पंजीकृत बेरोजगारो, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जन जाति के युवाओं, दिव्यांगो एवं शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को बेंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वावलंबी बनाना।
37. योजना प्रारम्भ होने की तारीख – 13 दिसम्बर 2015
38. पात्रता – 18 से 50 आयु वर्ग के सभी महिला व पुरुष जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं हो व राजस्थान का मूल निवासी हो।
39. देय सुविधाएँ – इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तथा उद्योग एतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता हैं ! एवं सभी क्षेत्रों में 4ः ब्याज अनुदान दिया जाता हैं।
40. आवेदन का तरीका – केवल ऑनलाइन
41. आवेदन कहाँ किया जाए – www.sso.rajasthan.gov.in
42. आवेदन के साथ औपचारिकताएं – आवेदन के साथ आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड एवं रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है।
43. निर्धारित समय सीमा – बेंको के निर्धारित मापदंडो के अनुसार।
44. निर्धारित सहायता / सुविधा न मिलने पर शिकायत दर्ज करें –
ऽ बैंक ऋण हेतु – सम्बंधित बैंक के जिला स्तरीय नियंत्रण अधिकारी
ऽ अनुदान हेतु – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र । बैंक शाखा

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